शहर और गांवों की सीमाओं से 200 मीटर से कम दूरी पर डेयरी फार्म खोलने की अनुमति नहीं मिलती है

नदी, झील, अस्पताल और शिक्षण संस्थानों से करीब 500 मीटर की दूरी पर डेयरी फार्म और गौशाला खोल सकते हैं

वहीं राष्ट्रीय राजमार्गों और नहरों से भी 200 मीटर की दूरी पर ही गौपालन कर सकते हैं

बाढ़ संभावित इलाकों में डेयरी फार्म या गौशाला नहीं खोल सकते हैं

जहां भूजल महज 10 से 12 फीट पर है, वहां भी डेयरी फार्म,गौशाला नहीं खोला जा सकता

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से ये दिशा-निर्देशों जारी किये गये हैं

नगर निगम और स्थानीय निकायों से वायु और जल अधिनियम के तहत अनुमति ज़रूरी है